पन्द्रह हजार से कम कमाई वाले सभी कामगार ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर किसी दुर्घटना व बीमारी के दौरान खर्च की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। यानी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही असंगठित क्षेत्र के कामगार दुर्घटना की दशा में दो लाख बीमा के हकदार होंगे। वहीं परिवार को सालाना पांच लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने वाली आयुष्मान योजना में भी शामिल हो जाएंगे। यही नहीं कोरोना जैसी किसी महामारी या आपात स्थित में सरकारी सहायता बिना किसी बाधा के असंगठित क्षेत्र में करोड़ों जरुरतमंद कामगारों तक पहुंच जाएगी।
जिन कामगारों के आधार से उनका मोबाइल नम्बर जुड़ा है वह स्वयं मोबाइल से ई-श्रम पोर्टल (www.eshram.gov.in) पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के उप श्रमायुक्त शमीम अख्तर बताते हैं कि जिनके आधार से मोबाइल नम्बर नहीं जुड़ा है उनको पंजीकरण के लिए सीएससी जाना होगा। क्योंकि ऐसे कामगारों का बॉयोमिट्रिक प्रमाणन के जरिए ही पंजीकरण होगा। सीएससी ई-श्रम कार्ड को कागज पर प्रिंट करके कामगार को दे देगा। पंजीकरण नि:शुल्क होगा। यह पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विकसित किया है।
असंगठित कामगार कौन
असंगठित क्षेत्र में आते हैं निर्माण श्रमिक, फेरीवाले, घरेलू श्रमिक, रिक्शा चालक, प्रवासी व प्लेटफार्म कामगार, कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक समेत हर तरह के कामगार आते जिनकी आमदनी 15 हजार प्रति माह से कम हो।
पंजीकरण कौन करा सकता है
16 से 59 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के ऐसे सभी कामगार जो ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) या ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का लाभ नहीं उठाते हैं। साथ ही आयकर दाता नहीं हैं। सरकारी कर्मचारी न हो। ऐसे सभी कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
सहायता के लिए हेल्पलान नम्बर है- 14434
शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल - www.gms.eshram.gov.in